प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana)
सरकार ने जून 2015 में पीएमएवाई की शुरुआत की। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों भारत में चलाई जाती है। ग्रामीण भारत में इसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के रूप में चलाया जाता है और शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-U) के रूप में। इस योजना के तहत सरकार होम लोन पर सब्सिडी प्रदान करती है। सब्सिडी की राशि घर के आकार और आय पर निर्भर करती है। इस योजना के तहत बैंकों को कम ब्याज दरों पर होम लोन देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। योजना के तहत होम लोन की अधिकतम पुनर्भुगतान अवधि 20 वर्ष है। आंकड़ों के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में पीएमएवाई के तहत 4.1 करोड़ से अधिक घर बनाए गए हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना की विशेषताएं
प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :
- झुग्गीपुनर्वास के लिए भारत सरकार द्वारा प्रति घर के लिए 1 लाख रु. की सब्सिडी प्रदान करना है
- पार्टनरशिप और लाभार्थी के नेतृत्व वाले व्यक्तिगत घर निर्माण / विस्तार में किफायती आवास की हर यूनिट लिए 1.5 लाख रू. की केंद्रीय सहायता
- हाउसिंग लोन पर 6.5% तक की ब्याज सब्सिडी
- ब्याज सब्सिडी अधिकतम 20 वर्षों के लोन या आवेदक द्वारा लिए गए लोन अवधि पर लागू होती है, जो भी कम हो
- महिलाओं को घर के मालिक या सह-आवेदक बनने के लिए प्रोत्साहित करती है
- वरिष्ठ नागरिकों और विकलांगों के लिए ग्राउंड फ्लोर अनिवार्य
- घर के निर्माण के लिए टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल मैटेरियल का इस्तेमाल अनिवार्य
- घर/ फ्लैट की क्वालिटी नेशनल बिल्डिंग कोड (NBC) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी
- घर निर्माण से पहले भवन डिज़ाइन पर स्वीकृति अनिवार्य है
- लोन राशि या प्रॉपर्टी के मूल्य की कोई सीमा नहीं है
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PMAY लाभार्थियों की लिस्ट
प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत लाभार्थियों की लिस्ट इस प्रकार है :
- एक लाभार्थी परिवार के अंतर्गत पति, पत्नी, अविवाहित बेटे व बेटी आएंगे।
- अगर परिवार को कोई वयस्क सदस्य कार्यरत है, और उसके नाम पर कोई पक्का मकान नहीं है तो उसे किसी अन्य गृहस्थी का अंग माना जाएगा।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) : 3 लाख रु. तक की वार्षिक आय वाले परिवार
- निम्न आय समूह (LIG) : 3 लाख से 6 लाख रु. के बीच वार्षिक आय वाले परिवार
- मध्यम आय समूह। (MIG – I) : 6 लाख से 12 लाख रु. के बीच वार्षिक आय वाले परिवार
- मध्यम आय समूह ।। (MIG – II): 12 से 18 लाख रु. के बीच वार्षिक आय वाले परिवार
- EWS और LIG आय समूहों के तहत आने वाली महिलाएं
- अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
योग्यता शर्तें (PM Awas Yojana)
प्रधानमंत्री आवास योजना की योग्यता शर्तें निम्नलिखित हैं :
- लाभार्थी परिवार के किसी भी सदस्य के पास भारत में पक्का घर नहीं होना चाहिए
- लाभार्थी परिवार भारत सरकार / राज्य सरकार की किसी भी आवासीय योजना का लाभ न उठा रहा हो
- लाभार्थी परिवार किसी भी प्राथमिक लोन संस्थान (PLI) से PMAY सब्सिडी का लाभ न उठा रहा हो
- होम लोन लेने वाले, जिन्होंने PMAY सब्सिडी का लाभ उठाया था, वे लोन के दौरान होम लोन बैलेस ट्रांसफर के तहत फिर से सब्सिडी का क्लेम नहीं कर सकता
- एक विवाहित जोड़े के लिए, व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त स्वामित्व में एकल सब्सिडी के लिए योग्य होंगे
- लाभार्थी परिवारों को MIG आय समूह के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अपना आधार नम्बर प्रस्तुत करने की आवश्यकता है
- ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत लाभार्थियों को योजना के तहत पूर्ण सहायता मिलेगी, जबकि एलआईजी और एमआईजी आय समूहों के तहत आने वाले लोग केवल पीएमएवाई 2019 के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के लिए योग्य होंगे
- जिस संपत्ति पर सीएलएसएस सब्सिडी का लाभ उठाया जाना चाहिए, उसमें पानी, सफाई, सीवरेज, सड़क, बिजली आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए। संपत्ति को 2011 की जनगणना के अनुसार वैधानिक कस्बों में स्थित किया जाना चाहिए और अधिसूचित योजना सहित शहरों को अधिसूचित किया जाना चाहिए |
पीएम आवास योजना के प्रकार
प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) को दो भागों में बाटा गया है :
- प्रधानमंत्री ग्रामीण (Rural) आवास योजना (PMAY-G)
- प्रधानमंत्री शहरी (Urban) आवास योजना (PMAY-U)
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY-G)
पीएम-किसान योजना का मुख्य लाभ यह है कि यह किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे उनकी जीवन स्तर में सुधार होता है। इस योजना से किसानों को अपनी खेती और कृषि गतिविधियों में निवेश करने में मदद मिलती है, जिससे उनकी आय बढ़ती है। साथ ही, यह योजना किसानों को कृषि उपकरण और इनपुट खरीदने में भी सहायता करती है।
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना (PMAY-U)
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना (PM Urban Housing Scheme) का उद्देश्य शहर में गरीबों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस योजना के तहत लगभग 4,331 शहर और कस्बे चुने गए हैं। यह योजना इन 3 चरणों में प्रगति की दिशा में काम करेगी :
- स्टेप 1 : इसमें 1 अप्रैल 2015 और मार्च 2017 के बीच चुनिंदा राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में 100 शहरों को शामिल करता है।
- स्टेप 2 : इस चरण में अप्रैल 2017 और मार्च 2019 के बीच 200 अतिरिक्त शहर शामिल हैं।
- स्टेप 3 : इसमें अप्रैल 2019 और मार्च 2022 के बीच शेष बाकी शहरों को शामिल किया गया है।
आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संसाधन समर्थित मांग होने पर पहले के चरणों में अतिरिक्त शहरों को शामिल किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना शहरी क्षेत्रों में ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ उद्देश्य को पूरा करने के अपने लक्ष्य के पास है। वर्ष 2022 की समयसीमा वाली इस योजना को अब तक 88 लाख से अधिक घरों की मंजूरी मिल चुकी है। 10 राज्यों के 865 प्रस्तावों के तहत कुल 2.99 लाख घरों को मंजूरी दी गई है। उपर्युक्त नए प्रस्तावों को मंजूरी देने के साथ PMAY-U के तहत घरों की मंजूरी अब 1.12 करोड़ की वैध मांग के मुकाबले 88.16 लाख है।
PMAY के लिए नए आवेदन करने की प्रक्रिया
- PMAY के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ
- “Citizen Assessment” मेन्यू के तहत “Benefit under other 3 components” विकल्प चुनें
- अपने आधार कार्ड के अनुसार अपना 12 अंकों का आधार नंबर और नाम दर्ज करें
- आपके आधार नंबर के सफल वैरिफिकेशन पर, आपको PMAY आवेदन पेज पर भेज दिया जाएगा
- अपनी व्यक्तिगत जानकारी, आय इनकम और बैंक स्टेटमेंट जैसी आवश्यक जानकारी दर्ज करें
- “I am aware of…” चेकबॉक्स पर टिक करें
- कैप्चा दर्ज करें और “Save” बटन पर क्लिक करें
- “Save” विकल्प पर क्लिक करने के बाद, एक सिस्टम जेनरेटेड एप्लिकेशन नंबर दिखाई देगा, जिसे आप भविष्य के लिए सेव कर सकते हैं
- भरे हुए PMAY आवेदन फॉर्म को डाउनलोड और प्रिंट करें
- सहायक दस्तावेजों के साथ अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या फाइनेंशियल संस्थान / बैंकों में फॉर्म जमा करें
आवेदन फॉर्म कैसे डाउनलोड / प्रिंट करें
स्टेप – 1: प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmaymis.gov.in/ पर जाएं
स्टेप – 2 : फॉर्म भरने के लिए ‘How to Get PMAY Application Form Online’ के तहत दिए गए तरीके का पालन करें
स्टेप – 3 : एक बार जब आपने सही विवरण के साथ फॉर्म भर दिया, तो आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए ‘Print’ विकल्प पर क्लिक करें
ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में दर्ज की जाने वाली जानकारियां
PMAY ऑनलाइन आवेदन फॉर्म PMAY की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। फॉर्म भरते समय, आवेदकों को निम्नलिखित जानकारी दर्ज करने की आवश्यकता होती है :
- राज्य का नाम
- जिले का नाम
- शहर का नाम
- योजना क्षेत्र या विकास क्षेत्र का नाम (यदि लागू हो)
- मिशन के पसंदीदा घटक जिसके तहत सर्वेक्षण को PMAY-HFA के तहत सहायता की आवश्यकता है
- परिवार के मुखिया का नाम
- लिंग
- पिता का नाम
- परिवार के मुखिया की आयु
- वर्तमान पता और संपर्क की जानकारियां
- स्थाई पता
- मोबाइल नंबर
- वैवाहिक स्थिति
- मौजूदा घर की स्वामित्व की जानकारी
- छत के प्रकार के आधार पर घर का प्रकार
- रसोई को छोड़कर आवास में कमरे
- आधार / वर्चुअल ID नम्बर
- अन्य आईडी प्रकार
- सभी परिवार के सदस्यों की जानकारी
- धर्म
- जाति
- बैंक का नाम
- स्टेट बैंक स्टेट
- बैंक सिटी
- शाखा का नाम
- बैंक खाता नम्बर
- इस शहर में रहने के वर्ष
- मौजूदा आवास का आकार (वर्ग मीटर में कार्पेट एरिया)
- क्या आवेदक के पास विकलांगता है
- क्या भारत में परिवार का घर कहीं और है
- रोजगार की स्थिति
- व्यवसाय
- घरों की औसत मासिक आय
- BPL कार्ड नंबर (यदि लागू हो)
- परिवार की आवास आवश्यकता
- डिक्लेरेशन
PMAY आवेदन फॉर्म के लिए महत्वपूर्ण बिंदु
- आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर या इन दोनों के अलावा कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) माध्यमों में उपलब्ध PMAY एप्लीकेशन फॉर्म को भर दें, इन दोनों के अलावा किसी पर रजिस्ट्रेशन का अधिकार नहीं है।
- आवेदन फॉर्म भरने से पहले आवेदकों को आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ तैयार रहना चाहिए।
- आवेदकों को सभी जानकारी को सही-सही भरना होगा क्योंकि आवेदन पत्र पर गलत डेटा अस्वीकृति का कारण बन सकता है।
PMAY योजना ऑनलाइन अप्लाई करने के लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं :
- आसान आवेदन : PMAY ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना आसान है। यह आपको व्यक्तिगत रूप से CSC पर जाने और लंबी कतारों में खड़े होने की परेशानी से भी बचाता है। PMAY योजना के लिए आवेदन फॉर्म आप अपने घर पर आराम से ऑनलाइन भर सकते हैं।
- ट्रैक करने में आसान : एक बार ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट किए जाने के बाद, इसे PMAY योजना पर आसानी से ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है।
Disclaimer
हमारे लेखों में साझा की गई जानकारी केवल इंफॉर्मेशनल उद्देश्यों से शेयर की जा रही है | अगर कोई त्रुटी हो तो आप सब कमेंट में सुझाव दे सकते हो |
FAQs
प्रश्न : PMAY सब्सिडी के लिए कौन पात्र है?
उत्तर : 3 लाख से 18 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाला कोई भी परिवार आवेदन कर सकता है। देश के किसी भी हिस्से में आवेदक या उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य के पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए। लाभार्थी पहले से बनी इमारत के लिए PMAY योजना का लाभ नहीं उठा सकता।
प्रश्न : पीएमई रजिस्ट्रेशन कैसे करें ?
उत्तर : प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in पर जाएं। ‘नागरिक मूल्यांकन’ ड्रॉपडाउन से ‘झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के लिए’ विकल्प चुनें। अपना आधार नंबर दर्ज करें और सबमिट विकल्प चुनकर आगे बढ़ें। (वेबसाइट प्रदान किए गए आधार विवरण की सत्यता की पुष्टि करेगी)
प्रश्न : कौन पात्र है पीएम आवास योजना ?
उत्तर : एक लाभार्थी परिवार में पत्ति, पत्नी, अविवाहित पुत्र और/अथवा अविवाहित लड़कियां शामिल होंगे। जिस लाभार्थी परिवार का भारत के किसी भाग में अपने नाम पर अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर अपना घर नहीं होना चाहिए। वहीं परिवार इस मिशन के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने का पात्र होगा।
प्रश्न : PM आवास योजना के लाभार्थी कौन हैं ?
उत्तर : PM Awas Yojana के लिए कौन पात्र है? PMAY के पात्रता मानक आय के श्रेणियों पर आधारित हैं, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), गरीब ग्रामीण, कम आय वर्ग (LIG), मध्यम आय वर्ग (MIG), और उच्च आय वर्ग (HIG) शामिल हैं।
प्रश्न :मुख्यमंत्री आवास योजना की राशि कितनी है ?
उत्तर : यह राशि लाभार्थी महिलाओं को तीन किस्तों में मिलेगी जिसकी पहली किस्त ₹25000 दूसरी किस्त 85000 रूपये और अंतिम किस्त ₹20,000 होगी। इस योजना को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य राज्य की गरीब महिलाओं को अपना पक्का मकान उपलब्ध कराना है।
प्रश्न : प्रधानमंत्री आवास की कीमत कितनी है ?
उत्तर : भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सहायता ₹ 1.5 लाख प्रति ईडब्ल्यूएस आवास प्रदान की जाती है। एक किफायती आवास परियोजना विभिन्न श्रेणियों के लिए घरों का मिश्रण हो सकती है, परन्तु केंद्रीय सहायता की पात्रता के लिए परियोजना में कम से कम 35% आवास ईडब्ल्यूएस श्रेणी के होना आवश्यक हैं।
प्रश्न : पीएम आवास की लंबाई चौड़ाई कितनी है ?
उत्तर : प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले पक्के मकान 25 स्कार मीटर (लगभग 270 स्कार फिट) के होंगे जो की पहले से बड़ा दिए गए है पहले इनका आकर 20 स्कार मीटर (लगभग 215 स्कार फिट) तय किया गया था। इस योजना में लगने वाला खर्चा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा मिलकर किया जायेगा।
प्रश्न : प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान कैसे मिलेगा ?
उत्तर : पीएमएवाई योजना के लिए दो तरीके से यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको नजदीक के कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाना होगा. वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के आधिकारिक पोर्टल (http://pmayg.nic.in/) के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |
प्रश्न : मुख्यमंत्री आवास योजना की राशि कितनी है ?
उत्तर : यह राशि लाभार्थी महिलाओं को तीन किस्तों में मिलेगी जिसकी पहली किस्त ₹25000 दूसरी किस्त 85000 रूपये और अंतिम किस्त ₹20,000 होगी। इस योजना को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य राज्य की गरीब महिलाओं को अपना पक्का मकान उपलब्ध कराना है।
प्रश्न : प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना क्या है ?
उत्तर : इस योजना के जरिए देश के एक करोड़ गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों के घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ताकि उन्हें बिजली बिल में राहत मिले सके।
प्रश्न :प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ता है ?
उत्तर : आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड या आधार नंबर
- फोटो
- लाभार्थी का जॉब कार्ड या जॉब कार्ड नंबर
- बैंक पासबुक
- स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) पंजीकरण संख्या
- मोबाइल नंबर
प्रश्न : प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना की सूची आप कैसे देखें ?
उत्तर :प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना की सूची इस प्रकार देख सकते हो ;
- इसके लिए सबसे पहले इस योजना की वेबसाइट https://www.pmaymis.gov.in को खोले।
- वेबसाइट पर आने के बाद इसमें MenuBar में Awaassoft वाले आप्शन पर क्लिक करे।
- इस पेज पर सबसे अंतिम आप्शन Social audit reports वाले आप्शन में Beneficiary details for verification पर क्लिक करे।
प्रश्न : प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए नियम क्या है ?
उत्तर : प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास अपनी कोई मकान नहीं होना चाहिए. इसके साथ ही परिवार में कोई सरकारी नौकरी करने वाला भी नहीं होना चाहिए | अगर किसी के परिवार में कोई 10,000 रुपये से ज्यादा कमाता है, तो उसे भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलता |
प्रश्न : आवास नहीं मिला तो क्या करें ?
उत्तर : यदि आपको पीएम आवास योजना नहीं मिला है तो आप सरकार द्वारा जारी टोल फ्री नंबर ग्रामीण – 1800-11- 6446, टोल फ्री नंबर-1800-11-8111, शहरी 1800-11-3377, एक और शहरी 1800-11-6163, मोबाइल whatsapp नंबर – 7004193202, एक और टोल फ्री नंबर 18003456527 पर कॉल करके शिकायत कर सकते है।
प्रश्न : मुख्यमंत्री आवास योजना का क्या नियम है ?
उत्तर : राजस्थान मुख्यमंत्री जन आवास योजना के लिए एलिजिबिलिटी – योजना का लाभ केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के गरीब लोगों को दिया जाएगा। परिवार में किसी के पास पक्का मकान न हो। योजना के तहत अप्लाई करने वाले व्यक्ति की सालाना इनकम 3 लाख से अधिक न हो। सरकारी नौकरी, बिजनेस करने वाले व्यक्ति इस योजना के योग्य नहीं होंगे।
Thank You !